दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमानों की जांच अदालत की निगरानी में नहीं

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाओं की शीर्ष अदालत की  निगरानी  में जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर विचार से इन्कार कर दिया। यह याचिका हाल ही में बेंगलुरू में भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण विमान मिराज-2000 के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना के परिपेक्ष्य में दायर की गई थी। इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल और स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ नेगी की मौत हो गई थी। दोनों विमान और सिस्टम परीक्षण प्रतिष्ठान से जुड़े थे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के हादसों की न्यायिक जांच नहीं हो सकती.