नई दिल्ली। पैन को आधार से जोड़ने की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। जो लोग अभी तक अपने पैन से आधार को लिंक नहीं करा पाएं हैं उनके लिए समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया गया है। सीबीडीटी ने इस बात की जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी है। हालांकि सीबीडीटी ने साफ किया है कि पैन और आधार को 30 सितंबर तक लिंक कराया जा सकता है, लेकिन जब तक यह लिंक नहीं होगा लोग 1 अप्रैल से अपना आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। आयकर रिटर्न भरने के पहले पैन को आधार से लिंक कराना होगा।
पैन को आधार से जोड़ने की डेड लाइन 30 सितंबर तक बढ़ी