ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त

प्रयागराज। एक मामले का निस्तारण करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर शादी घर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं तो उन पर जुर्माना करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए।
जस्टिस पीकेएस बघेल वाह जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने एक मामले में कहा कि बारातघर अगर ध्वनि प्रदूषण के दोषी पाए जाते हैं तो पहली गलती पर 1लाख दूसरी पर 5 लाख वह तीसरी पर 10 लाख रुपए  का जुर्माना वसूला जाए यही नहीं तीसरी गलती पर उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए।