9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कारावास

संभल जिला न्यायालय में  फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज ने   9  साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 10  साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ,  आरोपी पर 10  हजार रूपए का जुर्माना भी  डाला गया है , जुर्माना न भरने पर आरोपी को 6 महीने की सजा और भुगतनी होगी , पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है।
जनपद में चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के रहने बाले आरोपी भुवनेश ने एक साल पूर्व  पडोसी में रहने बाली अपनी रिश्ते की भतीजी 9  साल की मासूम के साथ बहला फुसला कर दुष्कर्म किया था , आरोपी ने दुष्कर्म के दौरान मासूम से  इतनी बेरहमी से दरिंदगी की थी ,की पीड़ित मासूम को कई हफ्ते तक अस्पताल में रहने पड़ा था  ,पीड़िता के पिता ने चंदौसी कोतवाली में आरोपी भुवनेश के खिलाफ केस पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था ,  इस केस की सुनबाई संभल जिला न्यायालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी  , शर्मशार करने बाली दुष्कर्म की इस घटना की सुनबाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज सुशील कुमार कर रहे रहे , जिन्होंने इस केस में 8  गबाहो के बयान सुनने और जिरह के बाद  आरोपी भुवनेश को मासूम से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा  का फैसला सुनाया है , जुर्माना न भरने पर आरोपी भुवनेश  6 महीने की सजा और काटनी होगी , आरोपी को 10  साल की कठोर सजा के फैसले के बाद  पीड़ित मासूम के परिजनों नेआरोपी को फांसी की सजा की मांग की है।