L D A ने अवैध निर्माण सील कर HIGH COURT को दी जानकारी


लखनऊ शहर के पुराने इलाके यहियागंज के नाला बेगमगंज स्थित मकान संख्या 249/68 पर हो रहे अवैध निर्माण को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है।

बताते चलें की इस अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने वाले पीड़ित सुरेश गुप्ता महीनों से एलडीए के चक्कर लगा रहे थे। इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की थी लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण कच्छप गति से कार्यवाही कर रहा था और निर्माण होता चला जा रहा था। 

अंततः सुरेश गुप्ता ने उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अमरजीत सिंह की पैरवी में समस्या को लेकर गुहार लगाई। उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश राजन रॉय व सुरेश कुमार गुप्ता की दो सदस्य खंडपीठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया कि प्राधिकरण बताए कि  क्या इस तरह के निर्माण की अनुमति प्राधिकरण द्वारा दी गई है और यदि नहीं तो निर्माण कैसे हो रहा है। और यह भी कहा कि वहां पर क्या स्थिति है अवगत कराये तथा कौन लोग निर्माण करा रहे हैं उनके नाम भी याची को बताएं।



 


तब जाकर आनन-फानन में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं ने उक्त अवैध निर्माण को जाकर सील कर दिया है। याची के अधिवक्ता अमरजीत सिंह ने बताया कि प्राधिकरण ने न्यायालय को अभी तक की गई कार्रवाई व निर्माणकर्ताओं के नाम बताए हैं वहीं न्यायालय द्वारा इन लोगों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।

गौरतलब है कि न केवल वर्तमान सरकार के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा का पुश्तैनी मकान ही बल्कि शहर ही नहीं प्रदेश के पवित्र व ऐतिहासिक गुरद्वारों में एक 17 वीं शताब्दी में बना गुरुद्वारा भी इसी इलाके में मौजूद है। विदित हो कि लगातार भूजल दोहन व सकरी गलियों में अंधाधुन्ध जमीन की खुदाई व बहुमंजलि इमारतों के निर्माण पर भूवैज्ञानिक अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं लेकिन राजनैतिक बाहुबलियों व भू-व्यवसायियों द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता रहता है वे इस तरह के निर्माण करने से बाज नहीं आते हैं।


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