निर्णायक सबूत नहीं आधार - हाई कोर्ट


लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के  जस्टिस अजय लांबा व जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने एक याचिका पर निर्णय दिया है कि आधार कार्ड में दर्ज नाम लिंग पता या जन्मतिथि कोई निर्णायक सबूत नहीं है।
किसी मामले की याद आपराधिक विवेचना चल रही है और उसके संबंध में नाम पता व जन्म तिथि के संबंध में कोई सवाल खड़ा होता है तो उस संबंध में आधार कार्ड धारक को वे सभी दस्तावेज पेश करने होंगे जिनके आधार पर उक्त विवरण दर्ज किया गया है।