29 सप्ताह की गर्भवती महिला को मिली गर्भपात की अनुमति

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने 29 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी। कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विश्वानाथ समदार व न्यायाधीश अरिंदम मुखर्जी की खंडपीठ ने सोमवार को यह निर्णय सुनाया। गौरतलब है कि 42 साल की इस महिला पेट में पल रहा शिशु डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण जन्म लेने पर उसकी प्रणाली, दिल व पेट में विकार उत्पन्न होने आशंका है। पश्चिम बंगाल सरकार की से गठित मेडिकल बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट अजन्मे शिशु के डाउन सिंड्रोम से पीड़ित की पुष्टि की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बच्चे के जन्म लेने पर उसके दीर्घकालीन इलाज की जरुरत पड़ेगी और विशेष रूप देखभाल भी करनी होगी।