5 लाख रुपये तक की आय पर कर में पूरी छूट - बजट 2019-20


केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि 5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले करदाताओं को अब कर में पूरी छूट मिलेगी और उन्‍हें कोई आयकर नहीं देना होगा। संसद में वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए श्री गोयल ने कहा, ‘पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारे द्वारा किये गये प्रमुख कर सुधारों के कारण, कर संग्रहण और कर आधार में महत्‍वपूर्ण वृद्धि देखने को मिली है, जिससे साधारण कराधान उच्‍च-अनुपालन व्‍यवस्‍था कायम हुई है। अत: यह उचित होगा कि कर सुधारों से हुए कुछ फायदों को मध्‍यम वर्ग के करदाताओं तक पहुंचा दिया जाए।’
वित्‍त मंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्‍वरूप जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है, उन्‍हें भी किसी प्रकार के आयकर के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि वे भविष्‍य निधि, विशेष बचतों, बीमा आदि में निवेश कर लेते हैं। साथ ही दो लाख रुपये तक के आवास ऋण के ब्‍याज, शिक्षा ऋण पर ब्‍याज, राष्‍ट्रीय पेंशन योजना में योगदान, चिकित्‍सा बीमा, वरिष्‍ठ नागरिकों की चिकित्‍सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्‍त कटौतियों के साथ उच्‍च आय वाले व्‍यक्तियों को भी कोई कर नहीं देना होगा, इससे स्‍व नियोजित, लघु व्‍यवसाय, लघु व्‍यापारियों, वेतनभोगियों, पेंशनरों और वरिष्‍ठ नागरिकों सहित मध्‍यम वर्ग के करीब 3 करोड़ करदाताओं को करों में 18,500 करोड़ रुपये