इलाहाबाद हाईकोर्ट का शराब के प्रतीकात्मक विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्देश


इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्पाद शुल्क विभाग को टीवी, सिनेमा हॉल और किसी भी अखबार एवं पत्रिका आदि में शराब के प्रतीकात्मक विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.


जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने स्ट्रगल एगेंस्ट पेन नाम की सोसाइटी के अध्यक्ष मनोज मिश्रा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया.