समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामला - असीमानंद समेत सभी आरोपी बरी


समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में  हरियाणा के पंचकूला की विशेष एनआईए कोर्ट ने असीमानंद समेत मामले के सभी चारों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। असीमानंद के अलावा बरी होने वालों में कमल चौहान, राजिंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा के नाम शामिल हैं।


बताते चलें कि 18 फरवरी 2007 को दिल्ली से लाहौर जाने वाली समझौता एक्सप्रेस में हरियाणा के पानीपत के पास विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में 68 लोगों की मौत हुई थी,। मरने वालो में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे। हालांकि मृतकों में 10 भारतीय और 15 अज्ञात भी थे। इन 68 लोगों में से 64 यात्री थे जबकि अन्य चार रेलवे अधिकारी थे।


मामले की जांच में एटीएस को इस ब्लास्ट में 'अभिनव भारत' नाम के संगठन के शामिल होने के संकेत मिले थे। जिसके बाद इस केस को एनआईए को सौंपा दिया गया था। एनआईए ने 26 जून 2011 को पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में नाबा कुमार उर्फ स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, रामचंद्र कालसंग्रा, संदीप डांगे और लोकेश शर्मा का नाम था।