उत्तर प्रदेश में तालाबों की बदहाली पर हाईकोर्ट का कड़ा आदेश


प्रदेश में 1951-52 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबो की बहाली को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। और राज्य सरकार को आदेश दिया कि तालाबो से अतिक्रमण हटाकर उन पर दिए गए पट्टे समाप्त करके बहाली के आदेश दिया है। साथ ही मुख्य सचिव को राजस्वपरिषद के अध्यक्ष के परामर्श  से एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एव अपर जिलाधिकारी  वित्त व राजस्व तालाबो की सूची तैयार कराए। साथ ही तालाबो के उपर हुए अतिक्रमण का खाका तैयार करके उसे हटाकर बहाली रिपोर्ट पेश करे। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सिंह बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने सपोट इंडिया वेलफेयर सोसाइटी आगरा की तरफ से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।